Parag V Pande

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चिनार शिपिंग कॉर्पोरेशन: निदेशकों, सीए और एकाउंटेंट के खिलाफ आईपीसी 1860 के धारा 420,406 और 34 के तहत आरोप लगाए गये

चिनार शिपिंग एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर इंडिया लिमिटेड (CSAIIL) ने 1.87 करोड़ रुपये के नुकसान के साथ एक जालीऑडिट रिपोर्ट तैयार की। CSAIIL के प्रबंध निदेशक, निदेशक, ... Full story

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